जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस मुरली कृष्णा एस की बेंच ने यह टिप्पणी खुद से संज्ञान में लिए एक मामले पर सुनवाई के दौरान कही। दरअसल, अलपुझ्झा जिले में चेरथाला के करीब थुरावुर महाक्षेत्रम मंदिर में फ्लेक्स बोर्ड प्रदर्शित करने के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले पर कोर्ट ने सुनवाई शुरू की थी।
